प्रदेशभर में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू

नगरीय क्षेत्रों में 12वीं तक शिक्षण संस्थान तत्काल बंद

विवाह एवं अन्य समारोह में 50 व्यक्ति अनुमत होंगे

लोहड़ी एवं मकर संक्रांति घर पर ही मनाने की अपील...


जयपुर। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने रविवार को महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किये। नई गाइड लाइन में 26 नवम्बर एवं 29 दिसम्बर, 2021 तथा 2 जनवरी एवं 5 जनवरी, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों को भी समेकित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं-

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में 

कोरोना संक्रमण में निरन्तर वृद्धि के मद्देनजर 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को घर पर रहकर ही अध्ययन करने की सलाह दी गई है। संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिए गए हैं- 

1. राज्य के समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा।

कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय/समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय/कोचिंग जाने की अनुमति होगी।

2. प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक/कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार-बार सेनेटाइजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। जिन संस्थानों में ऎसा संभव नहीं हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाए। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाए। इसकी अनुपालना की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान/संचालक की होगी।

समारोह आयोजन के संबंध में  

3. विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक केवल 50 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।

विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाइन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी।

a. विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

b. सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। 

c. यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे 07 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।

4. अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

5. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल 
http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation या 181 पर देनी होगी। आयोजनकर्ता उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

धार्मिक स्थलों के संबंध में 

6. प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल-डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन इत्यादि) की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को 13 जनवरी (लोहड़ी) एवं 14 जनवरी (मकर संक्रान्ति) के त्यौहार घर पर रहकर ही मनाने की सलाह दी गई है।

व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में 

• रेस्टोरेन्ट्स/क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। Take away एवं बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।

• प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/अम्यूज़मेन्ट पार्क/ऑडिटोरियम/बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों के लिए अनुमत होंगे।

• समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ खोलने की अनुमति होगी।

• सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक लगवाना सुनिश्चित कराएं।

• 31 जनवरी के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमत किया जाएगा तथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में

7. राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है। इस हेतु पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिये आइसोलेशन जोन बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है, जहां केवल अधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है।

आइसोलेशन जोन को निम्न शर्तों अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा- 

• ऎेसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल लगभग 4,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों/अतिथियों के ठहरने हेतु 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है। 

• उक्त गतिविधि हेतु जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही http://covidinfo.rajasthan.gov.in→e-Intimation पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी।

• मेहमानों/अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाएगी। 

• आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान/अतिथि द्वारा RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो।

• समस्त अतिथियों/मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा।

• आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जाएगी।

• आयोजनकर्ता द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों/अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान/अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।

जन-अनुशासन कफ्र्यू

8. संपूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।

तथापि यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगाः-

— वे फैक्टि्रयां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
— वे फैक्टि्रयां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
— आई.टी./दूरसंचार/ई-कॉमर्स कम्पनियां।
— कैमिस्ट शॉप।
— विवाह-समारोह आयोजन से सम्बन्धित स्थल।
— अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
— चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
— वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने हेतु। 
— बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
— माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग में नियोजित व्यक्ति।

(इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।)

उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं किसी भी संस्था/संगठन द्वारा उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित संस्था/संगठन को सील किया जायेगा।

9. सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

10. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

11. प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ों की निगरानी शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी।

12. जिन क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक हो वहां जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक अनुमत गतिविधियों के अलावा स्थिति के आंकलन के आधार पर यलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।

उक्त दिशा-निर्देशों में बिन्दु संख्या 1 तुरन्त प्रभाव से एवं शेष दिशा-निर्देश 11 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 

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