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अनूठी है आदिवासी शिल्प और संस्कृति : महापौर

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जयपुर। सी स्कीम स्थित के के स्क्वायर मॉल में "आदि बाज़ार" का विधिवत उद्घाटन जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया। आदि बाजार में 15 अक्टूबर तक आदिवासी शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावनाओं का उत्सव होगा। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज के कारीगरों में आजीविका पैदा करने, उनकी आय बढ़ाने तथा उनके उत्पादों का विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय कारीगरों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। आरएसवीपी के रीजनल मैनेजर संदीप शर्मा ने बताया कि ट्राइफेड की विपणन पहल के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय  जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के प्रयासों के तहत एक विशाल जनजातीय उत्सव "आदि बाजार” का आयोजन आठ दिनों की अवधि के लिए कर रहा है।  यह "आदि बाज़ार" मेला 30 जनजातीय स्टालों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण और वन धन विकास केंद्रों द्वारा मूल्यवर्धित ऑर्गैनिक उत्पादों को बेचने के लिए जनजातीय कारीगरों को मूल्यवान स्थान प्रदान करता है। इसम

पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर लगाया जुर्माना

9 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 37 हजार 500 रुपए की लगाई पेनल्टी...

जयपुर। प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान विधिक माप विज्ञान टीम ने बाड़मेर जिले में टाइल्स मेडिकल स्टोर द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया। विधिक माप विज्ञान टीम ने गुरुवार को प्रदेश में 39 निरीक्षण करते हुए 9 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 37 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया चुरू जिले के सरदारशहर में बीजराम सोलाराम किराना स्टोर, नौलाराम अमृत कुमार स्टोर, विजयलक्ष्मी एंड संस द्वारा मिर्च पाउडर पैकेट एवं मंगोड़ी पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर प्रत्येक दुकानदार पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

’पान मसाला को एमआरपी से अधिक बेचने पर किया जुर्माना’

शासन सचिव ने बताया कि कोटा शहर में अंजना किराना स्टोर द्वारा पान मसाला को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच रहा था जिस पर टीम द्वारा पीसीआर नियम के तहत 5 हजार का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि अजमेर शहर में तमोलिया किराना स्टोर एवं शिव शक्ति प्रोविजनल स्टोर पर नमकीन के पैकेटों पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर प्रत्येक फर्म पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। बालाजी प्रोविजन स्टोर एवं जी-मार्ट पर नमकीन पैकेट, सूजी पैकेट पर आवश्यक डिक्लेरेशन एवं पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर प्रत्येक दुकानदार पर 7 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।


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