17 मई तक जिले के सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे, आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही - जिला कलक्टर

जयपुर। जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने रविवार को एक आदेश जारी कर जयपुर जिले में 3 मई 2021, सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई 2021, सोमवार को प्रातः 5 बजे तक सभी प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद कर कर दिए हैं।

आदेशानुसार वर्तमान में जयपुर में कोविड 19 का संक्रमण अत्यधिक बढ रहा है। इसलिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों व अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के साथ ही आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए 3 मई, सोमवार को प्रातः 5 बजे से 17 मई, सोमवार को प्रातः 5 बजे तक ‘‘महामारी रेड अलर्ट जन अनुषासन पखवाड़ा’’ घोषित किया गया है। 

Comments

Popular posts from this blog

धरी रह गई बस मालिक की चालाकी, उच्च न्यायालय का निर्णय बना सड़क सुरक्षा की नई '"नजीर"

राष्ट्र के उत्थान में महिलाएं निभा रही है विशेष भूमिका - शर्मा

सनातन समस्या नहीं समाधान है - स्वामी चिदानंद सरस्वती