डिब्बा बंद वस्तुओं पर आवश्यक सूचना डिस्प्ले एवं पंजीकरण नहीं करवाए जाने पर 35 हजार रुपए की लगी पेनल्टी

’जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर 6 व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज किए प्रकरण’

कालाबाजारी, मुनाफाखोरी एवं एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने के बारे में उपभोक्ता हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1800-180-6030 या व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं...

जयपुर। प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान  आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी मुनाफाखोरी एवं एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए विधिक माप विज्ञान द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को 45 निरीक्षण किये। इस दौरान डिब्बाबंद वस्तुओं पर आवश्यक सूचनाओं का डिस्प्ले नहीं करने एवं बिना पंजीकरण जैसी अनियमितता पाए जाने पर 6 दुकानदारों के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए विभिन्न मामलों में 35 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गयी।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि झुंझुनू जिले में छावनी बाजार की फर्म बालाजी ट्रेडिंग कंपनी और सुभाष एंड कंपनी पर गेहूं और चावल के पैकेट पर पीसी रूल्स के तहत निर्धारित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा प्रत्येक फर्म पर 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि इसी तरह सीकर जिले में चौहान सेल्स, सीकर चाय भंडार, मटोलिया टी स्टोर एवं श्री मेगामार्ट पर चाय, चीनी, मसालों के पैकेट पर निर्धारित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। चारों फर्मो द्वारा बिना पंजीकरण के पैकेट पैक किए जा रहे थे जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा प्रत्येक फर्म पर 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

’कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी के बारे में हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत’

शासन सचिव ने बताया कि उपभोक्ता महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी एवं एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने के बारे में उपभोक्ता हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1800-180-6030 या व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर जो भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी उस पर विभाग द्वारा शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाएगी।

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