एमआरपी से ज्यादा राशि वसूलने एवं पीसीआर नियम की अवहेलना करने पर 20 हजार का जुर्माना

जयपुर। प्रदेश में संचालित महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं वाजिब दाम पर मिले इसके लिए विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा बुधवार को 39 निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के दौरान मेड़ता सिटी, बसबा, अजमेर एवं भीनमाल शहरों में एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले एवं पीसीआर नियम की अवहेलना करने वाले 5 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि नागौर जिले के मेड़ता सिटी कस्बे में मालपानी किराना स्टोर द्वारा जर्दे के पैकेट को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था जिस पर टीम द्वारा 5 हजार का जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि इसी शहर में चारभुजा मेडिकल स्टोर द्वारा द95 मास्क पर पीसीआर नियम के तहत सूचनाओं का डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया।

शासन सचिव ने बताया कि दौसा जिले के बसवा स्थित गुर्जरमल स्टोर द्वारा गुटखा को एमआरपी से अधिक दाम पर बेचा जा रहा था जिस पर टीम द्वारा पीसीआर के नियम के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में लिली प्रोविजन स्टोर पर नमकीन के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन की सूचना प्रदर्शित नहीं पाई गई जिस पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि जालौर के कस्बे में नंदलाल धर्मदास किराना स्टोर द्वारा खाद्य तेल के पैकेट को एमआरपी से अधिक विक्रय किए जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया।

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