कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही के आदेश
हैल्प लाईन नं. 18001806030 वाट्सअप नं 7230086030
जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बेहतर कोविड-19 आपदा प्रबंधन के लिए उपभोक्ता वस्तोओं की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही के आदेश जारी किये हैं।
खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान जन अनुशासन पखवाडा आयोजित किया जा रहा है, ऎसे में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा उनके मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए सभी जिला कलक्टरों, जिला रसद अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी सूरत में नहीं होने दे। आमजन द्वारा दी जाने वाली शिकायतों तथा मुख्यालय की हैल्प लाईन से भेजी गई फीड बैक पर तुरन्त टीम भेजकर कार्यवाही करें। रेडियों/ सोशल मीडिया/प्रेस नोट तथा अन्य प्रचार-प्रसार के साधनों से जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में आमजन में विश्वास कायम करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में यह भी सलाह दी गई है कि खाद्य विभाग विधिक माप विज्ञान विभाग तथा पुलिस के साथ मिलकर जिला कलक्टर के निर्देशन में कार्यवाही संपादित की जावे इसके लिए लोगों से सूचना मांगे तथा आवश्यकतानुसार डिकॉय आपरेशन करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
इन सब निर्देशों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि आम जन में हैल्प लाईन नं. 18001806030 वाट्सअप नं 7230086030 बेव साईट www.consumeradvice.in का भी प्रचार-प्रसार किया जावे ताकी लोग इस प्रकार के दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके। इसके साथ ही स्थानीय सम्पर्क पर भी लोगों के बीच सर्कुलेट करने के आदेश दिए।
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