राज्य सरकार द्वार तय दर पर कोरोना मरीजों का इलाज सुनिश्चत करना भी नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग और निजी चिकित्सालयों के मध्य बेहतर तालमेल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
जयपुर। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को बेहतर और सुलभ उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में निजी चिकित्सालयों और विभाग के बीच तालमेल के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के सबंध में आदेश जारी किये। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी 60 व उससे अधिक बैड वाले निजी चिकित्सालयों में कोरोना मरीजों के लिए 25 प्रतिशत बैड हो इसे सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी निजी चिकित्सालयों में हो रहे वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के सबंध में भी प्रयास करेंगे। साथ ही चिकित्सालयों में आने वाले कोविड संक्रमित मरीजों के साथ मुख्यमंत्री हैल्पलाइन 181 के जरिए आने वाले मरीजों को भी तत्काल बैड उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे।
महाजन ने बताया कि जयपुर जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने बताया अन्य जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जिला कलक्टर द्वारा की जाएगी। नोडल अधिकारी के सहयोग के लिए जिला कलक्टर एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उससे उच्च अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी के तौर पर भी नियुक्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयो द्वारा राज्य सरकार द्वार तय दर पर कोरोना मरीजों का इलाज सुनिश्चत करना भी नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है।
सचिव ने बताया कि निजी चिकित्सालय यदि तय कोविड इलाज की दर से अधिक की राशि मरीज से वसूलते है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में जिला कलक्टर द्वार नामित अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीएमएचओ, वरिष्ठ चिकित्सक मेडिसन, वरिष्ठ चिकित्सक निश्चेतन सम्मलित है। कमेटी द्वारा सात दिन के भीतर प्रकरण का निपटारा किया जाएगा।
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