ई-ऑक्शन से होगी 60 रायल्टी ठेकों की नीलामी, 481 करोड़ से अधिक का मिलेगा राजस्व

जयपुर राज्य सरकार ने 14 जिलों के खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 60 राॅयल्टी ठेकों की ई-प्लेटफार्म पर नीलामी प्रकिया शुरु कर दी है। माइन्स व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया है कि यह ठेके अप्रधान खनिजों के जारी खनन पट्टों आदि से निकाले जाने वाले खनिज पर वसूल किए जाने वाले राॅयल्टी कलेक्शन काॅन्ट्रेक्ट (आरसीसी), एक्सेस राॅयल्टी कलेक्शन काॅन्ट्रेक्ट (ईआरसीसी), जिला स्तरीय मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), राज्य स्तरीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (आरएसएमईटी) आदि के दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनसे एक मोटे अनुमान के अनुसार 481 करोड़ रु. से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा।

शर्मा ने बताया कि विभाग ने ई-आॅक्शन की पारदर्शी व्यवस्था से राज्य के 60 राॅयल्टी ठेकों की ई-नीलामी के लिए 30 दिसंबर, 2020 को ई-नीलामी विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि नीलामी के लिए विभागीय वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी के साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों के नीलामी के आॅनलाईन एमएसटीसी पोर्टल पर ई-नीलामी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इससे देश-दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस ई-नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा। उन्होंने बताया कि ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा वहीं पहले से पंजीकृत व्यक्ति, फर्म या कंपनी को दुबारा पंजीयन नहीं कराना होगा।

अजिताभ शर्मा ने बताया कि सेंड स्टोन, मार्बल व मार्बल पाउडर, ग्रेनाइट, मैसेनरी स्टोन, सोप स्टोन, जिप्सम, फेल्सपार, चाइना क्ले, बाॅल क्ले, फाॅयर क्ले, सिलिका सैण्ड, चेजा पत्थर व गिट्टी, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, पायरोफिलाईट, लाइम स्टोन के साथ ही बजरी, ग्रेवल, मुर्रम, पट्टी-कातला आदि की खनन गतिविधियां संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि इनके राजस्व संग्रहण ठेकों के लिए केन्द्र सरकार के पोर्टल पर ई ऑक्शन के माध्यम से निर्धारित तिथि 12 जनवरी के ऑक्शन के लिए 11 जनवरी को निर्धारित बिड सिक्योरिटी राशि और 13 जनवरी के ऑक्शन में 12 जनवरी को निर्धारित बिड सिक्योरिटी राशि जमा कराकर इच्छुक व्यक्ति हिस्सा ले सकेेंगे। इनमें से एक सहायक खनि अभियंता दौसा का ई-आॅक्शन 2 फरवरी को होगा जिसके लिए 1 फरवरी को बिड सिक्योरिटी राशि जमा कराई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि नीलामी के बाद ठेका किसी अन्य को हस्तांतरण, सबलेट तथा सरेण्डर नहीं किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव शर्मा ने बताया कि आरसीसी, ईआरसीसी, डीएफएफटी और आरएसएमईटी आदि के यह ठेके अजमेर, पाली, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, नगौर, चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर और प्रतापगढ़ आदि जिलों की खानों के राॅयल्टी संग्रहण के लिए दिए जाएंगे।


खान निदेशक केबी पण्ड्या ने बताया कि राॅयल्टी ठेकोें की नीलामी की पूरी जानकारी यथा ठेकों से संबंधित शर्तें, नियम, प्रक्रिया आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ही विभाग द्वारा भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से नीलामी की व्यवस्था की गई है।

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