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सनातन समस्या नहीं समाधान है - स्वामी चिदानंद सरस्वती

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जयपुर। सनातन तोड़ना या बांटना नहीं सिखाता, सनातन जोड़ना सीखना है प्रेम सिखाता है, सनातन समस्या नहीं अपितु समस्याओं का समुचित समाधान है। नियमित ध्यान करना एवं नकारात्मक बातों पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल महापुरा में सर्वमंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के शुभारंभ के तहत आयोजित सनातन जयघोष में प्रदान किया।  समारोह में सम्मिलित होने ऋषिकेश से जयपुर पधारे स्वामी चिदानंद सरस्वती एवं साध्वी भगवती सरस्वती का सार्वजनिक अभिनंदन जयश्री परिवार स्कूल के निदेशक आयुष परिवार द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर, आयोजन स्वागत समिति के अध्यक्ष गोकुल माहेश्वरी एवं सर्वमंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य योगी मनीष ने राधा कृष्ण भगवान की युगल छवि भेंट कर किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि विधायक बालमुकुंद आचार्य, ब्रह्माकुमारी बीके सुषमा, बीके चंद्रकला, योगाचार्य ढाका राम एवं समाजसेवी सुरेश मिश्रा आदि ने गौ पूजन, वृक्षारोपण भी किया। अतिथियों के आगमन पर सनातन जयघोष आयोजन समिति के आनंद कृष्ण कोठारी, राकेश गर्ग, मनीष मालू

किराना, दूध, मास्क, दवा एवं अन्य आवश्यक सामान के लिए निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ करें शिकायत, तत्काल होगी कार्यावाही

जिला प्रशासन ने जारी किए व्हाट्सअप हैल्पलाइन नम्बर: 9950044220



जयपुर। जिला प्रशासन ने किराना, दूध, मास्क, सेनेटाइजर, दवाओं एवं अन्य आवश्यक सामानों के लिए निर्धारित कीमत से ज्यादा राशि लेने, कालाबाजारी, निर्धारित से ज्यादा स्टॉक रखने पर दोषियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही हेतु एक व्हाट्सएप हैल्पलाइन (9950044220) जारी की है। जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने बताया कि इस हैल्पलाइन पर कोई भी आम व्यक्ति कालाबाजारी या ज्यादा दाम वसूली किए जाने का वीडियो रिकॉर्ड कर डाल सकता है।


सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर के उपनिदेशक ऋतेष शर्मा ने बताया कि यह हैल्पलाइन नम्बर एक व्हाट्सएप ग्रुप का है जिसमें अन्य उच्चाधिकारियों, एसडीएम के साथ ही रसद अधिकारी, रसद इंस्पेक्टर्स, प्रवर्तन अधिकारी, बाट एवं माप प्रवर्तन निरीक्षक को भी जोड़ा गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ भी शामिल होंगे। ग्रुप में शि्कायत मिलने पर उसे प्रमाणित कर दोषी विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार अन्य सुसंगत प्रावधानों सहित डीएम एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।


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